आपस में कहासुनी व गाली-गलौच होने पर आरोपियों ने बिजली की तार से गला घोंटकर हत्या करने की वारदात को दिया था अन्जाम।

मृतक पुष्पेन्द्र की बहन के द्वारा दी गई उपरोक्त शिकायत पर पुलिस थाना सैक्टर-7 IMT मानेसर, गुरुग्राम में हत्या से सम्बन्धित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।
निरीक्षक देवेन्द्र, प्रबन्धक थाना सैक्टर-7 IMT मानेसर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने तत्पर कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में हत्या की वारदात को अन्जाम देने वाले 3 आरोपियों को कल नजदीक पॉवन हाऊस सैक्टर-3 IMT मानेसर, गुरुग्राम से काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान सर्जन उर्फ अली, रामानन्द उर्फ बिल्लू, अजीत उर्फ बिन्नी सभी निवासी गाँव गणेशपुर, जिला मैनपुरी (उत्तर-प्रदेश) वर्तमान निवासी गाँव खोह IMT मानेसर, गुरुग्राम के रुप में हुई।
आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये तीनों तथा उपरोक्त अभियोग में मृतक पुष्पेन्द्र IMT मानेसर में एक ही कम्पनी मे काम करते है तथा ये सभी (आरोपी व मृतक) गाँव खोह में एक ही कमरे में रहते थे। 9/10 दिसंबर की रात को ये सभी (आरोपी व मृतक) अपने किराए के कमरे पर उपस्थित थे और सभी शराब का सेवन कर रहे थे। इसी दौरान मृतक के साथ इनकी कहासुनी व गाली-गलौच हो गई, जिसकी रंजीश रखते हुए आरोपी रामानन्द व अजीत ने पुष्पेन्द्र (मृतक) के हाथ व पैर पकङ लिए तथा आरोपी सर्जन उर्फ अली ने एक बिजली की तार से पुष्पेन्द्र का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से उपरोक्त अभियोग में हत्या करने की वारदात को अन्जाम में प्रयोग की गई 1 बिजली की तार बरामद की गई है।
पुलिस टीम द्वारा आगामी कार्यवाही के लिए आरोपियों को आज माननीय अदालत के सम्मुख पेश किया जाएगा।